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स्टेशन चौक पर अतिक्रमण को लेकर निगम सख्त, 24 घंटे की मोहलत; नहीं हटे शेड-ठेले तो होगी कार्रवाई

स्टेशन चौक पर अतिक्रमण को लेकर निगम सख्त, 24 घंटे की मोहलत, नहीं हटे शेड-ठेले तो होगी कार्रवाई

रायगढ़। स्टेशन चौक स्थित प्रधान डाकघर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास सड़क किनारे लगाए गए टीन से बने शेड, ठेले, गुमटी और पसरा को लेकर नगर पालिक निगम रायगढ़ ने सख्त रुख अपनाया है। निगम ने सार्वजनिक सूचना जारी कर संबंधित लोगों को 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।
निगम की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि स्टेशन चौक प्रधान डाकघर के मेन गेट के पास सड़क किनारे टीन के शेड, ठेला, गुमटी और पसरा लगाए जाने से आम जनता एवं ग्राहकों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में निगम को शिकायत प्राप्त हुई है।
निगम ने संबंधित लोगों से कहा है कि यदि उक्त निर्माण अथवा कब्जे के लिए नगर निगम से अनुमति प्राप्त की गई है, तो 24 घंटे के भीतर संबंधित स्वीकृति दस्तावेज निगम कार्यालय में प्रस्तुत करें। वहीं, स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में भी 24 घंटे के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा में सड़क पर बने टीन के शेड, ठेले, गुमटी और पसरे नहीं हटाए गए तो छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 एवं 322 के तहत निगम द्वारा इन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में होने वाला व्यय भी संबंधित व्यक्ति से वसूल किए जाने की बात कही गई है। निगम की इस कार्रवाई से स्टेशन चौक क्षेत्र में सड़क किनारे अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वालों में हड़कंप की स्थिति है।

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