एमआरपी से अधिक लिया पैसा, रिलायंस स्मार्ट बाजार पर लगा 6 हजार का जुर्माना
रायगढ़। पुलिस लाइन स्थित रिलायंस स्मार्ट बाजार से एक उपभोक्ता ने पोहा क्रय किया, लेकिन संस्थान ने निर्धारित एमआरपी मूल्य से अधिक राशि ली। जब उपभोक्ता ने अधिक ली गई राशि को लौटाने को कहा तो संस्थान ने इसका भुगतान नहीं किया। ऐसे में उपभोक्ता ने इस मामलों को लेकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील दायर कर दी। जिसके बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने लिया गया अधिक मूल्य सहित 6 हजार रूपए जुर्माना संस्थान पर लगाया। यानी संस्थान को अब 5 रूपए अधिक लेेने के एवज में उपभोक्ता को करीब हजार गुना से अधिक राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देनी होगी। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सुरेश सिंह निवासी कृष्णा डायमंड हिल्स ने पुलिस लाइन स्थित रिलायंस स्मार्ट आउटलेट से 17 अप्रैल 2025 को पोहा का पैकेट क्रय किया। पैके ट में इसकी एमआरपी 75 रूपए अंकित थी, लेकिन उससे 80 रूपए लिए गए। जब इसकी जानकारी उसे लगी तब राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद किए गए पत्राचार में उक्त संस्थान ने उचित जवाब नहीं दिया और न ही अधिक वसूली गई राशि लौटाई। जिसके बाद इस मामले में सुनवाई चली। इस दौरान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल, सदस्य राजेन्द्र कुमार पांडेय व सदस्य श्रीमती राजश्री अग्रवाल ने अपना फैसला सुनाते हुए उक्त संस्थान द्वारा किए गए इस कृ त्य को सेवा में कमी माना। साथ ही कहा कि संस्थान ने उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा उत्पीडन और वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। अनावेदक संस्थान द्वारा पेश की गई कंडिकाओं को अस्वीकार करते हुए कहा गया कि आवेदक द्वारा 4 हजार 155 रूपए का सामान क्रय किया गया था, वहीं पोहा का निर्धारति मूल्य 75 रूपए की जगह 80 रूपए लिया गया। ऐसे में आयोग ने उपभोक्ता से ली गई अधिक राशि लौटाने साथ ही मानसिक क्षति के एवज में 5 हजार रूपए और वाद व्यय के एवज में 1 हजार अदा करने का फैसला सुनाते हुए उक्त संस्थान को 45 दिनों के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए।