Monday, December 1, 2025
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रेरा के नोटिस से बढ़ी बिल्डरों की घबराहट

रेरा के नोटिस से बढ़ी बिल्डरों की घबराहट, प्रोजेक्ट दस्तावेज पूरे करने अब लगा रहे एड़ी चोटी का जोर

आवासीय प्रोजेक्ट के संबंध में बिल्डरों से रेरा ने मांगे हैं रिकार्ड

जनकर्म न्यूज

रायगढ़। रेरा के नोटिस के बाद जिले में भी बिल्डरों की बैचेनी बढ़ गई है। जमीन विवाद और दूसरे कारणों से अधूरे पडे प्रोजेक्ट से लेकर रेरा ने बिल्डरों की तिमाही वित्तीय जानकारी से संबंधित जानकारी भी मांगी है। 15 दिनों के तय समय में अब इन्हें पूरा करने के लिए रायगढ़ के बिल्डर एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं।

प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को नियंत्रित करने वाली संस्था रेरा ने प्रदेश के 412 बिल्डरों को नोटिस दिया है। समय

पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने और दस्तावेज प्रस्तुत करने में गलती करने पर नोटिस दिया गया है। इसमें रायगढ़ के करीब 30 बिल्डर हैं। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का

गठन भूखंड या मकान खरीदने वालों के हितों का संरक्षण करने के लिए किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रेरा कार्रवाई करती है। बिल्डर को प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और

बताई गई अवधि में इसे पूरा भी करना पड़ता है। प्रत्येक तिमाही में एकाउंट की रिपोर्ट, सीए सर्टिफिकेट, ऑडिट रिपोर्ट आदि भी जमा करना पड़ता है। नियमों के पालन में चूक करने वाले ऐसे

6 साल में 110 आवासीय प्रोजेक्ट्स का पंजीयन जिले में रियल एस्टेट में बीते कुछ सालों में तेजी से विकास हुआ है और शहर से लेकर गांवों में भी जमीन के दाम तेजी से बढ़े हैं। आउटर में शहर से लगी जमीन तो इस दौरान दो से तीन गुना भी हो गई है। साल 2018 से अब तक रायगढ़ जिले में 110 आवासीय प्रोजेक्ट्स का पंजीयन कराया गया था। इसमें से 17 प्रोजेक्ट तय अवधि में पूरे नहीं हुए। हालांकि ऐसी भी कॉलोनियां हैं जिनके बिल्डरों ने पूर्ण होने की जानकारी दी लेकिन हकीकत में कई काम अधूरे ही हैं।

412 बिल्डर्स को नोटिस जारी किया गया है। संबंधित बिल्डर्स द्वारा समय पर त्रैमासिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो तय समयावधि के बाद भी पूर्ण नहीं हुए हैं। उन्हें भी नोटिस दिया गया है। 15 दिन के अंदर ऑनलाइन जानकारी अपडेट करने तथा

प्रोजेक्ट अपूर्ण होने की स्थिति में कारण बताते हुए समय विस्तारण रु के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का पालन नहीं करने पर रेरा संबंधित बिल्डर्स के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए कार्रवाई करेगी। इस द सूची में रायगढ़ के भी करीब 30 बिल्डर्स हैं। हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी भी अधूरी है।

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