Monday, December 1, 2025
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भारतमाला परियोजना में भूमि मुआवजा में लालच,धरमजयगढ़ के कृषकों को तहसील से नोटिस

भारतमाला परियोजना में भूमि मुआवजा में लालच,धरमजयगढ़ के कृषकों को तहसील से नोटिस

खेतो में अतिक्रमण करने वाले बायसी के 16 लोगो के घरों में चस्पा हुआ नोटिस

रायगढ़। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित राजमार्ग निर्माण के लिए चिह्नित की गई कृषि भूमि पर अनधिकृत रूप से शेड निर्माण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिसमें कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्रवाई का निर्देश दी थी। जिसमें तहसील कार्यालय, धरमजयगढ़ द्वारा भूमि स्वामियों को विधिवत नोटिस जारी किया गया है।

गौरतलब हो कि उरगा से पत्थलगांव भारतमाला परियोजना की स्वीकृति मिली है जिसका निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। सड़को को बनाने के लिए अधिकारी वर्ग भी डटे हुए हैं। सड़कों के लिए एलाइनमेंट प्रस्ताव सीमांकन होते ही भूमाफिया, किसान द्वारा अतिरिक्त मुआवजा पाने के लिए अवैधानिक कृतियों को भी कर रहे हैं जिससे शासन को मुआवजा के रूप में आर्थिक होना तय है। देखा जाए तो किसान के साथ साथ भूमाफिया द्वारा खेत खाली प्लाट में अवैध निर्माण में मुर्गी शेड व अन्य वृहत स्तर पर लगाएं है। इससे वे निर्माण को दर्शाया जाएगा। ताकि मुआवजा राशि में उन्हें लाभ मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से बायसी कालोनी निवासी प्राणतोषदास ताराचंददास और सुनिल मंडल, पिता पंचानन के नाम सहित अन्य 16 कृषक के नाम सामने आए हैं। जिनके स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर कथित रूप से शेड का निर्माण किया गया है। वहीं तहसील कार्यालय द्वारा की गई जांच में यह स्पष्ट हुआ है, कि संबंधित भूखंड भारतमाला परियोजना के प्रस्तावित मार्ग में आता है, इस परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्व से ही जारी है। वहीं तहसील कार्यालय का कथन है कि प्रस्तावित अधिग्रहण के बाद अधिक मुआवजे की लालसा में अवैध रूप से शेड निर्माण कराया जा रहा है, जो भू-अर्जन, पुनर्वास एवं उचित प्रतिकार अधिनियम” के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन है। कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के न केवल विधिविरुद्ध है, बल्कि अधिग्रहण उपरांत ऐसी अनधिकृत परिसंपत्तियों को मुआवजा देने का प्रविधान भी नहीं है।
प्रकरण क्रमांक 202507042500013 में तहसीलदार धरमजयगढ़ हितेश कुमार साहू द्वारा जारी नोटिस में संबंधित पक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे दिनांक 15 जुलाई 2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक तहसील कार्यालय में समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। विहित तिथि पर अनुपस्थित रहने की दशा में एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।

अतिक्रमण से भ्रष्टाचार और कार्य दोनों होगी प्रभावित

उल्लेखनीय है,कि भारतमाला परियोजना के नाम पर कुछ स्थानों पर इस प्रकार की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। शासन की योजनाओं में बाधा उत्पन्न करती है, अपितु विधिक दृष्टि से गंभीर अपराध की श्रेणी में है।
बहरहाल तहसील कार्यालय द्वारा प्रकरण को “प्रक्रियाधीन” स्थिति में दर्ज किया गया है और आगामी सुनवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।

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